भोपाल। न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के आरोपी लखन भील को 10 साल की सजा के साथ 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोलार रोड निवासी फरियादी ने 17 नवंबर 2016 को चूनाभट्टी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने लड़के की जमानत कराने जिला अदालत गई थी तभी आरोपी ने उसकी 13 साल की। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है।
