अबरार अहमद खान की रिपोर्ट
प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये 16 फरवरी को लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजस्व लोक अदालतों में अविवादित नामांतरण, अविवादित बँटवारा, नक्शा बटांकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आर.आर.सी. वसूली, ऋण-पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण-पत्र, नजूल प्रकरण, दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत के माध्यम से पारित आदेशों पर अमल की प्रक्रिया और पक्षकारों को नकल प्रदाय करने की कार्यवाही सम्पन्न होगी।
लोक अदालतों में प्रकरणों के संबंध में पारित आदेशों पर अमल और रिकार्ड अपडेशन की कार्यवाही 28 फरवरी 2019 तक अनिवार्य रूप से किया जायेगी।
राजधानी भोपाल के कलेक्टर ऑफ़िस में कोई हलचल नही
राजस्व लोक अदालत 16 फ़रवरी को होना है परन्तु राजधानी भोपाल के कलेक्टर ऑफ़िस में इसकी कोई हालचल नज़र नही आ रही है । ज़िला प्रशासन द्वारा अब तक पीठासीन अधिकारी एवं पीठ सदस्यों के नाम अब तक घोषित ही नही किये । आज 13फरवरी तक इस सम्बन्ध में कोई आदेश नही हुऐ । जिससे यह साबित हो रहा है कि केवल खानापूर्ति भर होगा राजस्व लोक अदालत !
