मुम्बई -6 साल पहले नेपाली मूल की ऐक्ट्रेस मिनाक्षी थापा की हत्या के मामले में बुधवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। साल 2012 में हुई हत्या के इस मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट के जज एस जी शेट्टी ने मामले के आरोपियों अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को अपहरण और हत्या के मामले का दोषी माना है। इस संबंध में अदालत ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 364-ए (अपहरण और फिरौती) और 302 (हत्या) के तहत दोषी मानते हुए गुरुवार को इनकी सजा पर फैसला देने की बात कही है।
बुधवार को मुंबई में इस मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने मीनाक्षी की हत्या के मामले में जज से समक्ष अपनी दलीलें पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान निकम ने कहा कि अमित और प्रीति 13 मार्च 2012 को मीनाक्षी को भोजपुरी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद लेकर गए थे। इस दौरान उन्होंने पहले उससे फिरौती की मांग की और फिर उसकी हत्या कर दी। मीनाक्षी की हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने उसके सिर को काटकर इलाहाबाद-लखनऊ राजमार्ग पर चलती बस से फेंक दिया था, जबकि धड़ को इलाहाबाद के एक टैंक में फेंककर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। इस वारदात के बाद दोनों आरोपी 14 मार्च 2012 को लखनऊ से गिरफ्तार किये गए थे।
