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IPS अधिकारी के खिलाफ 20 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा

बेंगलुरु: एक सेवानिवृत्त शीर्ष पुलिस अधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डी रूपा के खिलाफ 20 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उसे बेंगलुरु की केंद्रीय जेल में एआईएडीएमके के नेता जो कि जयललिता की करीबी रहीं हैं को 2करोड़ में जेल में सुविधाएं ख़रीदने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी पर इल्ज़ाम लगाए थे। अब तक का पूरा मामला -: वही हुआ, जिसकी उम्मीद थी. बेंगलुरू सेंट्रल जेल में अन्नाद्रमुक नेता और जयललिता की क़रीबी रहीं वीके शशिकला के लिए स्पेशल किचन के कथित इंतजाम के लिए अपने बॉस से सार्वजनिक तौर पर उलझने वाली आईपीएस अधिकारी डी रूपा का तबादला कर दिया गया था। रूपा से जेल विभाग के डिप्टी आईजी की जिम्मेदारी लेकर ट्रैफिक और रोड सेफ्टी विभाग में कमिश्नर का चार्ज दे दिया गया था, रूपा के बॉस एचएन सत्यनारायण राव की भी डीजीपी (जेल) पद से छुट्टी दे दी गई है. सत्यनारायण को तत्कालीन समय मे कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी. बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि एक आला पुलिस अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, “आप हैरत में क्यों हैं? कोई सरकार ज़िम्मेदार पद पर बैठे वैसे अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सार्वजनिक तौर पर इस बारे में बहस करे कि जेल जैसे विभाग में किसने करप्शन को बढ़ावा दिया और किसने नहीं दिया.” शशिकला पर आरोपः दो करोड़ में ख़रीदीं जेल की सुविधाएं।

आईपीएस अधिकारियों डी रूपा के खिलाफ 20 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।,आई पी एस डी रूपा ने जेल में शशिकला के अधिमान्य उपचार का खुलासा किया,था।

जुलाई में तत्कालीन डीजीपी (जेल) एचएन सतनारायण राव को प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में, सामान्य रूप से उप-निरीक्षक (जेलं) के रूप में रूपा ने कहा था कि शशिकला के लिए “अधिमान्य उपचार” देने के लिए दो करोड़ रुपये का आदान प्रदान किया गया है।

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रियाज़ खान चितौड़गढ़ के नेतृत्व में पत्रकारों ने दिया ज्ञापन

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