व्यापमं के महाघोटाले के मामले में आरोपी एलएन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन जयनारायण चौकसे की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर-व्यापमं मामला
भोपाल। व्यापमं के महाघोटाले के मामले में आरोपी एलएन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन जयनारायण चौकसे की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी है। शनिवार को न्यायाधीश डीपी मिश्रा की अदालत में जमानत अर्जी पर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने आपत्ति की।
-अदालत ने जमानत पर सुनवाई के बाद लिखा कि एलएन मेडिकल काॅलेज के चेयरमैन रहते हुए चौकसे ने डीएमई को झूठी जानकारी भेजी। अभियुक्त मिथलेश कुमार, जिसने पीएमटी 2012 में इंजन अभ्यर्थी के रूप में काम किया, के बारे में एलएन मेडिकल काॅलेज ने डीएमई को जानकारी भेजी कि मिथलेश कुमार ने उनके काॅलेज में एडमिशन लिया है। सीबीआई जांच में सामने आया कि मिथलेश कुमार पटना मेडिकल काॅलेज में वर्ष 2011 बैच का एमबीबीएस का छात्र था। इसके अलावा डीएमई को काॅलेज में 5 खाली सीटों की जानकारी भेजी गई, जबकि 40 सीटें खाली थी। एलएन मेडिकल कॉलेज ने 30 सितंबर 2012 को 40 अपात्र छात्रों को काॅलेज में प्रवेश दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जयनारायण चौकसे की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
10 आरोपियों को मिली जमानत
पीएमटी 2012 मामले में दस आरोपियों ने नियमित जमानत की अर्जी लगाते हुए अदालत में सरेंडर किया। इनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। अदालत ने शैलेंद्र विद, जयप्रकाश, राकेश गुप्ता, शिवम सिंह गहरवार सहित सभी 10 आरोपियों को देर शाम जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश किए।
जज ने लगाई सीबीआई को फटकार , पीएमटी 2013 मामला
पीएमटी 2013 मामले में चालान पेश होने के 20 दिन बाद भी आरोपियों को चालान की कापी न देने पर सीबीआई के न्यायाधीश एससी उपाध्याय ने सीबीआई को फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने इस मामले में 10 नाबालिग छात्राएं के खिलाफ चालान पेश करने के मामले में सीबीआई को आड़े हाथों लिया। पिछली पेशी पर सीबीआई की ओर से कहा गया था कि आरेापियों की संख्या अधिक है इसलिए चालान की सीडी दी जाएगी। लेकिन, शनिवार को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे नाराज होकर न्यायाधीश ने सीबीआई को चालान की कापी सभी आरोपियों को देने के लिए 20 दिसंबर तक की तारीख दी है। न्यायाधीश ने कहा कि इस दिन हर हाल में सभी आरोपियों को कापी मिल जाना चाहिए।
-वहीं, सीबीआई के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि पीएमटी 2013 मामले में इसी साल 31 अक्टूबर को 1500 पेश का चालान पेश किया गया है। आरेापियों की संख्या अधिक होने से अभी तक चालान के सेट तैयार नहीं हो सके है। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से सभी आरोपियों को चालान की कापी दे दी जाएगी।
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