खरगोन पुलिस ने पत्रकार जिनेंद्र सुराना पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में कार्रवाई की है। खरगोन के कोतवाली थाने में आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 376/117 292, 505 (2), 67( ए) के तहत केस दर्ज किया गया है।
विदित हो कि भोपाल गैंगरेप पीड़िता को एमपी के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने पद्मावती अवॉर्ड देने का ऐलान किया था। 24 नवम्बर को पत्रकार जिनेंद्र सुराना ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा, ‘मध्य प्रदेश में रेप करवाओ और पद्मावती अवॉर्ड पाओ। सरकार की नई घोषणा।’
इस मामले में खरगौन डीआईजी एके पांडे का कहना है कि जिनेंद्र सुराना की यह पोस्ट दूसरों को बलात्कार के लिए प्रेरित करने वाली है। लिहाजा इस पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
केस दर्ज होने पर सुराना का कहना है कि उन्होंने तंज कसते हुए फेसबुक वॉल पर कॉमेंट किया था, लेकिन पुलिस ने उनकी मंशा को गलत अर्थों में लेते हुए केस दर्ज किया है। सुराना का कहना है कि अगर इस तरह से कार्रवाई होगी तो लोग अपनी बात कैसे कह पाएंगे
पत्रकार सुराना का कहना है कि महज एक राजनीतिक पोस्ट लिखने पर रेप की धारा में केस दर्ज करना उनके समझ से परे है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे मुश्किल दौर है।