भोपाल-.स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों के आसपास की शराब दुकानें 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगी। यह प्रावधान नई शराब नीति में किया जा रहा है। वाणिज्यिक कर विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है। इसमें नशे में अपराध करने पर सजा में छूट समाप्त करने का प्रस्ताव है। अवैध शराब बेचने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 1 माह से 2 साल तक कर सजा और 1 से 4 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार प्रदेश के 149 अहाते भी बंद हो जाएंगे।
– इससे सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों से मिलने वाला राजस्व 200 करोड़ रुपए का राजस्व भी कम हो जाएगा।
कांग्रेस ने बताया कोरी घोषणा
पिछले साल की शराब नीति परंं अमल नही होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार सिर्फ कोरी घोषणा करती है ा
