भोपाल , दिनाँक 24अप्रैल2019
आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि 10 मार्च से 23 अप्रैल तक आबकारी विभाग जिला भोपाल ने कलेक्टर डॉ सुदामा खाड़े के निर्देश पर सहायक आयुक्त मनीष खरे के मार्ग निर्देशन पर मदिरा के अवैध विक्रय, संग्रहन, परिवहन पर कठोर कार्रवाई की,
आबकारी अमले ने कुल 4512 लीटर मदिरा जप्त की है जो विगत वर्ष की तुलना में काफी अधिक है, अमले ने 927 प्रकरण कायम किये जिनमे अवैध रूप से मदिरा का विक्रय, संग्रहन, परिवहन करने वालो के साथ साथ अवैध रूप से होटल ढाबो में मदिरापान करने वाले ओर मदिरापान करवाने वाले भी शामिल है, अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए सड़ाकर रखा महुवा लाहन 3952kg भी दबीशो के दौरान सेम्पल लेकर नष्ट किया, 613 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, माननीय न्ययालय द्वारा इस अवधि में 82700 रुपये का जुर्माना आरोपियों को दी गई सजा के साथ साथ वसूला, आबकारी अमले ने अब तक 1488800 हजार बाजार मूल्य की जप्ती की है जिसमे देशी, विदेशी शराब , महुवा लाहन ओर वाहन शामिल है,।
आज दिनाँक 24 अप्रैल को आबकारी उप निरीक्षक श्री अभिलाष पाठक ने 54 लीटर विदेशी मदिरा के साथ आकाश लोधी आरोपियों को आनंद नगर से पकड़ा, आरोपि को गिरफ्तार किया गया, आरोपी का अपराध आबकारी अधिनियम के तहत गैरजमानती है,
खजुरी क्षेत्र के निक्की ढाबा, मेवाड़ा ढाबा, मोमेंटा होटल और अनुराग ढाबा से भी कुल 36 लीटर विदेशी मदिरा जप्त की गई कुल 09 आरोपियों को गिफ्तार किया,
ग्राम झागरिया 11 मिल बायपास में भी दौरान गस्त सूचना पर कार्रवाई की गई वहा से आरोपी रानी के कब्जे से 28पाव देशी 32 पाव विदेशी ओर 05 बियर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया,
बैरसिया के पठार , तरावली जोड़ से 395 लीटर कच्ची शराब एवम 890 kg महुवा लाहन जप्त किया आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना में लिए गए,
आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिए गए,
सहायक आयुक्त मनीष खरे के मार्ग निर्देशन में कठोर कार्रवाइयां जारी है, आम जनों से अनुरोध है कि अवैध स्थलों से मदिरा का क्रय नही करे।
