भोपाल। राज्य सरकार के उपक्रम तिलहन संघ के तत्कालीन ऑडिटर अरविंद जैन को अपर सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने चैक बाउंस के 2 मामलों में 1 वर्ष के कारावास की सजा भुगतने के लिए भोपाल केंद्रीय जेल भेज दिया है। अदालत ने दोनों मामलों में आरोपी को 2 लाख 40 हजार रुपए का प्रतिकर भी अदा किए जाने के आदेश दिए हैं । वही अदालत ने चैक बाउंस के एक अन्य मामले में अरविंद जैन को अपील में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने अभियुक्त अरविंद जैन की 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का फैसला यथावत रखा है। न्यायाधीश ने आरोपी अरविंद जैन को हिरासत में लेकर केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया है।
मामले के अनुसार परिवादी आरसी गर्ग ने अरविंद जैन के खिलाफ एक लाख के चैक बाउंस के 3 मामले अदालत में पेश किए थे। चैक बाउंस के मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों मामलों में अरविंद जैन को 1 वर्ष के कारावास और प्रत्येक मामले में एक लाख 20 हजार रुपए का प्रतिकर अदा किए जाने की सजा सुनाई थी। अरविंद जैन ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की थी।
