छतरपुर, 29 जुलाई 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थान की यात्रा कर छतरपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने पर संबंधित थाना में सूचना देना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार को जिले के अंदर किसी भी ग्राम अथवा शहर में प्रवास करने पर की गई यात्रा संबंधी सूचना तत्काल क्षेत्रीय थाना में देना होगा।
संबंधित थाना प्रभारी एकत्रित सूचनाओं की जानकारी से प्रतिदिन एसडीएम कार्यालय को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्रों में एसडीएम और एसडीओपी आदेश का पालन कराने के लिए जिम्मेवार होंगे। संबंधित थाना प्रभारी द्वारा आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उक्त आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। साथ ही संबंधित को कोविड-19 संक्रमण सेे बचाव के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
