भोपाल। मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या में आरोपी बनाए गए प्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ मंगलवार को भिण्ड जिला न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
-विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। पुलिस ने न्यायालय में जानकारी दी थी कि वह लाल सिंह आर्य का जमानती वारंट तामील नहीं करा पाई, तब न्यायाधीश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
-न्यायालय से पहले मंत्री लाल सिंह आर्य का 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया था। लेकिन, छह बार जमानती वारंट के बाद भी लाल सिंह आर्य भिण्ड न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही पुलिस उनका वारंट तामील करा पाई।

-इधर, न्यायालय के फैसले के बाद भोपाल में जारी बयान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्यपाल ओपी कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए आर्य से इस्तीफा लेने की मांग की है।
-सिंह ने कहा कि मंगलवार जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद लाल सिंह आर्य को एक मिनट भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री अदालत के आदेशों का सम्मान करते हुए लाल सिंह आर्य से इस्तीफा लें और उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दें।
-जाटव की अप्रैल 2009 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाया है।
