उत्तर प्रदेश -अब 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेगा बिजली कर्मचारी, योगी सरकार ने लगाई रोक उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी अब छह माह तक किसी भी समस्या को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे. प्रदेश सरकार ने जनहित में 6 माह की अवधि के लिए विद्युत विभाग के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है. इसके लिए शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि सरकार ने अगले छह महीने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम, यूपी जल विद्युत निगम, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) के साथ ही राज्य के सभी डिस्कामों में, जिसमें मध्यांचल विद्युत वितरण निगम-लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम-वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम-मेरठ व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम-आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है. हड़ताल पर प्रतिबंध यूपी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के तहत लगाया गया है. बता दें, पिछले साल नवंबर में ही यूपी सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है. जिसकी लोगों और विपक्षी दलों ने विरोध भी किया.
