होशंगाबाद -न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/ओएडब्ल्यु (श्री सुरेश कुमार चौबे), जिला होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा आरोपी भैयालाल कलमे, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बटकी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा।
.
लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक, होशंगाबाद श्री के.पी. अहिरवार ने बताया कि दिनाँक 12.05.2019 को दोपहर करीब 12ः10 बजे नाबालिग अभियोक्त्री अपनी बुआ के साथ अन्य दूसरी बुआ जो कि बारासेल में रहती है, के यहाँ शादी में जाने के लिये निकली थी। ग्राम नंदरवाड़ा पहुँचकर अभियोक्त्री और उसकी बुआ बस का इंतजार कर रहें थे, तभी अभियोक्त्री का पिता वहाँ आ गया और अभियोक्त्री को पैदल घर वापस ले जाने लगा। अभियोक्त्री की बुआ बारासेल जाने वाली बस में बैठकर उन्हें छोड़कर चली गई। नाबालिग अभियोक्त्री अपने पिता के साथ घर जा रहीं थी, तभी रास्ते में उसके पिता भैयालाल ने उसे ग्राम इकलानी के नाले के पास की झाड़ी में जबर्दस्ती ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अपनी पुत्री पीड़िता को किसी को न बताने का कहकर जान से मारने की धमकी दी। नाबालिग पीड़िता द्वारा शाम को घर लौटकर उक्त घटना के बारे में ग्राम कोटवार भैया और आँगनवाड़ी की चाची को बताई व दूसरे दिन उनके साथ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। संपूर्ण विवेचना उपरान्त थाना पुलिस सिवनी मालवा द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक, होशंगाबाद श्री के.पी. अहिरवार द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
