भोपाल। कोर्ट ने जिस भिंड पुलिस को वारंटी मंत्री लाल सिंह आर्य को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वही पुलिस हाईकोर्ट में भिंड कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आवेदन कर रही थी। वो कांग्रेस विधायक माखन जाटव हत्याकांड के आरोपी सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य को गिरफ्तारी से बचाना चाहती थी। पुलिस ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इंटरवीनर बनकर गुहार लगाई थी कि भिंड जिला कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। हाईकोर्ट ने पुलिस की इसी अर्जी पर आर्य को गिरफ्तारी से राहत दी थी। बताया जा रहा है कि भिंड एसडीओपी राजीव चतुर्वेदी की ओर से 11 दिसंबर-17 को इंदौर हाईकोर्ट में एक आवेदन लगाया गया था, जिसमें उन्होंने जिला कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे देने का आग्रह किया था।
