भोपाल । आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी के बदमाशों पर अंकुश लगाने के विशेष अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक भोपाल द्वारा ज़िले के बिभिन्न थानो के आदतन , कुख्यात आपराधियों के प्रतिवेदन अपर ज़िला मजिस्ट्रेट उत्तर के समक्ष प्रस्तुत किये थे जिसमें सुनवाई के आज़ आज़ आदेश पारित हुये ।
मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5क ख़ के तहत आज अपर ज़िला दण्डाधिकारी उत्तर भोपाल संतोष वर्मा ने तीन बदमाशों को एक एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सहित सीमावर्ती जिलों विदिशा , सीहोर, रायसेन , राजगढ़ एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के ज़िला बदर आदेश दिये ।
श्री वर्मा द्वारा ज़िला बदर किये गये दिलीप उर्फ लोढा थाना गांधीनगर , शानू उर्फ शहरयार थाना मंगलवारा , शोएब उर्फ गोलू थाना गौतम नगर हैं , जिनके विरुध्द छुरीबाजी , मारपीट करने , अवैध हथियार रखने , अड़ीबाजी करने , जान से मारने के प्रयास तथा धमकाने के प्रकरण दर्ज थे ।
भोपाल से सैयद ख़ालिद कैस
