भोपाल।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल तरूण पिथोड़े द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त तीन अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं । सभी के विरूद्ध जिले के थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं ।
अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं । पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या,हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं ।
जिला मजिस्ट्रेट ने विजय श्रीवास्तव आत्मज विश्वनाथ श्रीवास्तव थाना अवधपुरी, मुख्तार मलिक उर्फ जावेद आत्मज मुस्तकीर उर्फ अन्नू मलिक थाना श्यामला हिल्स और अक्कू उर्फ अकरम उर्फ अफजल उर्फ अनम उर्फ अनस इब्राहिम आत्मज शेर खान थाना शाहजहांनाबाद भोपाल को एक – एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
@सैयद ख़ालिद कैस
