भोपाल : 31 अगस्त 2018 अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण भोपाल श्री जे.पी.सचान द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त पांच अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं ।
अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में-
1-गोलू जैनवार उर्फ टाईगर पिता स्व. रमेश जैनवार थाना कमला नगर,
2-प्रवीण पाटकर पिता राजकिरण पाटकर थाना पिपलानी,
3-उमेशगिरी आत्मज जमीदार गिरी थाना टी.टी.नगर,
4-राजू मेहरा पिता राधेश्याम मेहरा थाना टी.टी.नगर और
5-राजेन्द्र धनवार आत्मज श्री अशोक धनवार थाना कमला नगर को एक . एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया है ।
इन अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है ।
इन अपराधियों के विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या,हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं ।
