नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात चुनाव की मतगणना के मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च न्यायलय ने कांग्रेस की वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें अपील की गई थी कि मतगणना के दौरान 25 प्रतिशत मतों का मिलान वीवीपेट मशीनों की पर्चियों से किया जाए।
कांग्रेस द्वारा 18 दिंसबर को होने वाली मतगणना से पहले दायर की गई इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वो मतगणना में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने अपील की है कि मतगणना के दौरान ईवीएम के 25 प्रतिशत मतों का मिलान वीवीपेट की पर्चियों से किया जाए। कांग्रेस की तरफ से दायर इस याचिका पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे।
बता दें कि कांग्रेस पिछले कई चुनावों से ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाती आ रही है। इस बार कांग्रेस गुजरात में बड़ी जीत के दावे कर रही है और उसने आशंका जताई है कि मशीनों चुनाव के दौरान छेड़छाड़ हुई है। कांग्रेस ने यह आरोप पहले चरण के मतदान के दौरान ईवीएम मशीनों में खराबी की शिकायत के बाद लगाए थे।
