आरोपीगणों को धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास धार जिले के धर्मपुरी का मामला
धार (सैयद रिजवान अली)
घटना दिनांक 12/10/ 2017 की है जब रात के लगभग 10:00 बजे फरियादी दाऊद, अरबाज पिता सईद खान, धर्मपुरी अपनी मोटरसाइकिल लेने पुनर्वास स्थल, सरकारी अस्पताल के पास धर्मपुरी पर गए जहां पर तीनों आरोपीगण फरियादियों के साथ मारपीट की, नवीन ने चाकू निकालकर दाऊद और अरबाज को मारा था जिससे घायलों को प्राणघातक गंभीर चोटे आई थी। सूचना मिलने पर थाना धरमपुरी के उपनिरीक्षक श्री संतोष पाटीदार अपने स्टाफ के साथ मौके पर व अस्पताल पहुंचे थे फरियादी के बताए अनुसार देहाती नालसी पर भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 307 34 में अपराध दर्ज किया गया था थाना धर्मपुरी के पुलिस अधिकारियों ने अपराध की गंभीरता के चलते तत्काल जांच प्रारंभ कर आरोपीगण नवीन पिता रमेश जाति चमार, प्रकाश पिता पप्पू प्रजापत, गौतम पिता देवानंद पटवा सभी निवासी धर्मपुरी को गिरफ्तार किया था अभियोजन पक्ष की ओर से फरियादी, अरबाज, कादर ,उस्मान ,दाऊद, मेडिकल रिपोर्ट जांचकर्ता डॉक्टर श्रीमती मिताली चौहान और प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक संतोष पाटीदार एवं अन्य साक्षी गण की साक्ष न्यायालय में करवाई थी जिस पर श्री राजेश नंदेश्वर साहब जिला सत्र न्यायाधीश धर्मपुरी के द्वारा जमानत पर चल रहे तीनों आरोपी गणों को खुले कोर्ट में 12/10/ 2021 को निर्णय सुनाते हुए 307 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास दस दस हजार रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया गया।
उक्त जानकारी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण का न्यायालय में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता श्री शाहिद खान अपर लोक अभियोजक के द्वारा दी गई।
