खेमराज चौरसिया विशेष प्रतिनिधि
छतरपुर। बुधवार को जिला कोर्ट परिसर में अव्यवस्थित खड़े वाहनो की चालानी कार्यवाही की गई। सीजेएम के आदेश पर यातायात पुलिस द्वारा तीन दिनो से चालानी कार्यवाही की जा रही है। कोर्ट परिसर में शांति बनाए रखने के लिए जिला जज ने धूम्रपान के सेवन, आग्नेयास्त्र लाने आदि पर प्रतिबंध लगाया है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अदालत परिसर के रास्ते में अव्यवस्थित खड़े वाहनो से आवागमन में परेशानी को देखते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन में चालानी कार्यवाही की गई। चालानी कार्यवाही से वाहन चालको में हड़कंप मच गया। और इस कार्यवाही से अदालत परिसर में वाहन व्यस्थित खड़े होने लगे। सीजेएम के आदेश पर यातायात प्रभारी संजय जयसवाल अपने स्टाफ के साथ 28 मार्च को अदालत परिसर पहुॅचे और परिसर में अव्यवस्थित खड़े 7 वाहनो की चालानी कार्यवाही की। यातायात पुलिस ने तीन हजार रुपए समन शुल्क वाहन चालको से वसूल किए। इसके साथ ही 27 मार्च को 15 वाहनो की चालानी कार्यवाही करते हुए 7 हजार 750 रुपए समन शुल्क वसूला। जिला एव सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है कि अदालत परिसर के आवागमन मार्ग में वाहन खड़े न करे, अदालत कक्ष में जाने के पहले मोबाइल बंद करे या वाइव्रेशन मोड पर रखे, अदालत परिसर में सभी तरह के आग्नेयास्त्र लाना प्रतिबंधित है। और परिसर में मद्यपान, तम्बाकू, गुटका, सिगरेट के सेवन पर रोक लगाते हुए परिसर में शांति बनाए रखे। किसी भी आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
