भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश लालजी शर्मा द्वारा अदालत में झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में कूटरचना किए जाने का मामला दर्ज करने के आदेश दिये है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भरत कुमार व्यास ने परिवादी एडवोकेट राजकुमार पांडे द्वारा दायर किए गए निज परिवाद पत्र पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश पुलिस थाना कमला नगर को दिए हैं ।
श्री पांडे ने पूर्व न्यायाधीश लालजी शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अदालत में चल रहे एक सिविल मामले में कालोनी के चौकीदार महेश अहिरवार का झूठा शपथ पत्र पेश किया था। चौकीदार ने पूछताछ पर बताया था कि लालजी शर्मा ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस थाना कमला नगर को लालजी शर्मा के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा – 420, 467, 468 , और 120-बी के तहत एफ आईआर दर्ज कर उसकी एक प्रति अदालत में पेश करने के आदेश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
