जबलपुर से हाजी मुईन खान की रिपोर्ट
जबलपुर। स्टेट बार कौंसिल आॅॅफ मध्य प्रदेश की अनुशासन समिति ने कटनी के अधिवक्ता बिहारी लाल यादव नामांकन क्रमांक 3583/2OO3 पर व्यवसाय कदाचरण का दोषी पाये जाने पर पांच वर्षो के लिये सनद निलंबित कर दी है साथ और पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। अब वे पांच वर्षो तक भारत के किसी भी न्यायालय, ट्रिब्युनल में विधि व्यवसाय करने हेतु पात्र नहीं रहेंगे।
अनुशासन समिति ने शशिकला मिश्रा की शिकायत पर उक्त आदेश जारी किया। शिकायतकर्ता जिस मकान में निवास कर रही थी उस मकान पर कब्जा करने की नियत से अनावेदक द्वारा अस्सी हजार रूपये की मांग शिकायतकर्ता से की और धमकी दी कि वे पेशेे से वकील है और उसका कोई कुछ नही बिगाड सकता है।
