खेमराज चौरसिया आरटीआई कार्यकर्ता
MP/छतरपुर/लवकुशनगर। 13 साल की मासूम छात्रा को घर के अंदर अकेला पाकर छेड़छाड़ कर अश्लील हकरते करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायाधीश पीके सेन की कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की कठोर कैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के माता पिता घर पर नही थे। 30 अक्टूबर 2018 को वह घर पर अकेल थी। दोहपर करीब 3 बजे खेरा गांव का रहने वाला भोला अनुरागी छात्रा के घर के अंदर आ गया और अंदर से दरवाजा की सांकर लगा ली। और छात्रा का हाथ पकड़कर भोला अश्लील हरकते करने लगा। छात्रा चिल्लाई और सांकर खोलकर घर के बाहर आ गई। हल्ला सुनकर छात्रा के पिता और अन्य आ गए। भोला ने धमकी दी कि यदि रिपोर्ट की तो वह कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर अलग कर देगा। छात्रा ने जुझारनगर थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी भोला को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश पीके सेन की अदालत ने आरोपी को दोष ठहराया। कोर्ट ने आरोपी भोला को आईपीसी की धारा 452 और लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में तीन-तीन साल की कठोर कैद के साथ पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
