भोपाल । निर्भया की सातवीं बरसी पर निर्भया सेंटर 6 नंबर गैस दावा अदालत ताज महल के सामने शाहजहानाबाद ,भोपाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,भोपाल द्वारा भोपाल की पहली लीगल एड क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। जिसका विधिवत उद्घाटन जिला अतिरिक्त डिस्ट्रिस्ट जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भोपाल श्री आशुतोष मिश्रा जी ,जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भोपाल श्री बीएम सिंह जी , वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत पाठक जी, ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त डिस्ट्रिस्ट जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भोपाल श्री आशुतोष मिश्रा जी ने कहा कि भोपाल के कई एनजीओ और वॉलेंटियर्स कानूनी अधिकारों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे है इसी कड़ी में निर्भया वीमेन ग्रुप भोपाल में महिलाओ और बच्चो के क्षेत्र में बड़ी लगन और ईमानदारी से काम कर रहा है इसी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,भोपाल ने निर्भया की सातवीं बरसी पर भोपाल जिले में पहला लीगल एड क्लिनिक स्थापित किया है। इसका उद्देश्य गरीब, अनुसूचित, पिछड़ी श्रेणी, महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। वकीलों की एक टीम व वालंटियर इस क्लीनिक को चलाएंगे। जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूरी कानूनी सहायता मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी।
श्री आशुतोष मिश्रा जी ने कहा कि अदालतों में महिलाओ के लटके कानूनी मामले एक गहरी चिंता का विषय हैं लेकिन अब ज़्यादातर केस फास्ट ट्रेक कोर्टो में चलाये जा रहे है और पडित महिलाओ को न्याय मिल रहा है और मुझे कानून पर पूरा विश्बास है की जल्द ही निर्भया के मुजरिमो को भी सजा मिलेगी और निर्भया को न्याय मिलेगा । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बीएम सिंह ने कहा कि यह लीगल एड क्लीनिक एक अस्पताल की तरह है .जहां बुजुर्ग माता -पिता या सीनियर सिटीजन जिनको उनके बेटे या अन्य सदस्य द्वारा खाना-पीना ,भरण पोषण नहीं करने पर उनके लिए यह लीगल एड क्लीनिक अस्पताल की तरह कार्य करता है.यहां उनके भरण -पोषण से संबंधित मामले का निपटारा किया जाता है.उन्होंने कहा इस क्लिनिक में कानूनी सहायता के साथ-साथ जरूरतमंदों को सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता की जाएगी। इस मोके पर श्री प्रशांत पाठक जी ने कहा कि आज के समय में भी लोगों को जागरूकता के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।इस क्लिनिक में लोगों को जागरूक किया जाएगा उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लीनिक में विधिक से बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है.उन्होंने कहा कि महिला ,बच्चा या अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई मामला हो या आपदा से पीड़ित व्यक्ति का कोई मामला हो तो उसकी आय को नहीं देखा जाता है .उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है .निर्भया वीमेन ग्रुप की डारेक्टर श्रीमती समर खान ने कहा इस कार्यालय परिसर में लीगल एड क्लीनिक का उद्घाटन होने से बुजुर्गों एवं महिलाओ के भरण -पोषण की समस्या का समाधान व मेंटेनेंस आसानी से हो सकेगा उन्होंने कहा कि जागरुकता की कमी के कारण पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाता है अब वह बह आसानी स हो सकेगा साथ ही निर्भया महिला स्वाधार गृह में रहने वाली व अन्य पीड़ित महिलाओ को आसानी से क़ानूनी सहायता मिल सकेगी इसके लिए उन्होंने एडीजी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष मिश्रा जी का धन्यवाद किया । उन्होंने कहा कि अब से लीगल एड क्लीनिक में दो पीएलवी बैठेंगे, साथ बीच बीच में वकील भी बैठेंगे जो पीडितों को कानूनी सलाह देंगे व उनकी सहायता करेंगे । कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष शेर अफ़ज़ल खान के द्वारा दिया गया। इस मौके पर अपर समाज सेविका श्रीमती विभा गरुण ,मेज़बान की संचालिका मूब्सिरा खान ,समाज सेविका रेखा प्रजापति ,समाज सेविका मोहिनी चौहान ,समाज सेविका लता वर्मा साथ ही निर्भया महिला आश्रय गृह का स्टाफ भारती नरवारे, उदिता झा ,सीमा चतुर्वेदी ,निशा चौधरी दीपक मुड़े आदि शहर के अन्य गढ़मान्य नागरिक उपस्थित रहे ।
