पिपरिया। पिपरिया के पास ग्राम खपरखेड़ा में एम एल वी स्कूल के संचालक द्वारा अपने ही स्कूल के छात्रों के साथ आप्राकृतिक कृत्य के आरोप में सोमवार को प्रथम सत्र न्यायधीश आदेश कुमार जैन ने मात्र चार माह के अंतराल में 6 पास्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं 15000 रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई ।
योन शोषण का यह मामला 07/04/2018 का है महज 4 माह बाद ही एडीजे कोर्ट का यह फैसला आया है। संभवत: यह पहला मामला है जिसमें इतनी जल्दी आरोपी को सजा सुनाई गई है। पिपरिया एडीजे कोर्ट के प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने आरोपी को 6 पास्को एक्ट बालको का अधिनियम 2012 के धारा 377 IPC 4,5 (L) 5(M) 5(F) के तहत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।
जिला अतिरिक्त लोक अभियोजक कैलाश पटैल ने बताया कि आरोपी रियाज खान गांव में ही निजी स्कूल का प्राचार्य है । आरोपी ने अपने स्कूल के ही छात्रों के साथ आप्राकृतिक कृत्य करता था। जब बच्चों के साथ यह कृत्य किया तो उन्होंने पूरी बात अपने परिजनों को बताई परिजनों ने इसकी जानकारी तुरंत ही मंगलवार थाने को दी पूरे मामले की सूचना दी। जिस पर तीन पहले पहले मंगलवारा थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिला अतिरिक्त लोक अभियोजन पटेल ने बताया कि मामले की विशेष सुनवाई की गई। इस दौरान 10 साक्षी प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद अंतिम तर्क की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। अंतिम तर्क की सुनवाई के बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
*पंकज पाल ब्यूरो खबरे आजतक पिपरिया
