छतरपुर, 20 मार्च 18/मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग
द्वारा स्टांप शुल्क में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए बैंक से लिये जाने वाले ऋण पर स्टांप शुल्क घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। भारतीय स्टांप अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंक के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क को घटाकर 500 रूपये कर दिया गया है। युवा उद्यमी जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें अब 500 रूपये का स्टांप शुल्क ही जमा कराने होंगे।
(खेमराज चौरसिया की रपट )
