बिरमपुरी गोस्वामी_ ✍🏻✍🏻
इंदौर। आज से यदि आपने किसी को चेक दिया और वह चेक बैंक में जाकर नहीं सिकरा तो केस लगाने पर आपको सबसे पहले 20 फीसदी तक पैसा एडवांस देना होगा, तब जाकर कोर्ट आपका पक्ष सुनेंगी।
अभी तक ये होता आया है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चेक दिया तो वह बाउंस होने पर जब दूसरा व्यक्ति पहले के खिलाफ केस लगाता तो महीनों-सालों बाद उनके केस का निपटारा होता था। ऐसे में जब तक केस नहीं निपटता, तब तक पहले व्यक्ति को एक फूटी पाई तक नहीं देना पड़ती थी। अब सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट संशोधन विधेयक 2018 पास कर दिया है जो 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है। इस विधेयक के तहत चेक बाउंस के मामले में आरोपी को फौरी तौर पर हर्जाने के तौर पर चेक की रकम का 20 फीसदी तक हिस्सा 60 दिन में अदालत में जमा कराना होगा जो फरियादी को मिलेंगा।
